Sandhya Theater stampede case: अल्लू की जमानत याचिका पर सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित! तेलंगाना हाईकोर्ट का आदेश 

Fri, Dec 27 , 2024, 03:57 PM

Source : Hamara Mahanagar Desk

हैदराबाद। तेलंगाना उच्च न्यायालय (Telangana High Court) ने शुक्रवार को संध्या थिएटर भगदड़ मामले (Sandhya Theater stampede case) में फिल्म अभिनेता अल्लू अर्जुन (actor Allu Arjun) की जमानत याचिका (bail plea) पर सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। सरकारी अभियोजक ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा, जिसके कारण अदालत ने अगली सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी।

इससे पहले, वकीलों के अनुरोध पर अदालत ने अभिनेता को वर्चुअली उपस्थिति होने की अनुमति दी थी। वकीलों ने कानून व्यवस्था बाधित होने का हवाला देते हुए वर्चुअल उपस्थिति की अनुमति मांगी थी। नामपल्ली अदालत की ओर से अल्लू अर्जुन पर लगाई गई 14 दिन की रिमांड आज खत्म हो गई।

गौरतलब है कि पुष्पा-2 (Pushpa-2) के प्रीमियर शो के दौरान हुई इस घटना के कारण संध्या थिएटर में भगदड़ मच गई। इसमें रेवती नाम की एक महिला की मौत हो गई और उनका पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थिएटर मालिक, मैनेजर और सुरक्षा मैनेजर सहित तीन लोगों को लापरवाही के आरोप में गिरफ़्तार किया गया, उन्हें जमानत भी मिल गई है।

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अल्लू अर्जुन को गिरफ़्तारी के कुछ ही घंटों के भीतर जमानत दे दी थी, क्योंकि इस मामले में ‘हत्या के इरादे से हमला’ और ‘धारदार हथियार से हमला’ जैसी धाराएं लागू नहीं थीं। अदालत ने पाया कि लापरवाही के कारण मौत की अधिकतम सजा पाँच साल है और ये आरोप कानून के अनुसार जमानती अपराधों के अंतर्गत आते हैं।

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