फिल्म निर्देशक अली अब्बास जफर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश

Sat, Dec 07 , 2024, 03:44 PM

Source : Uni India

मुंबई। मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने बांद्रा पुलिस (Bandra police) को फिल्म निर्देशक अली अब्बास जफर(Ali Abbas Zafar) , सह-निर्माता हिमांशु मेहरा और अन्य के खिलाफ निर्माता वाशु भगनानी (Vashu Bhagnani) के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिये हैं। भगनानी ने बांद्रा पुलिस थाने में अली अब्बास जफर, हिमांशु मेहरा और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और बड़े मियां छोटे मियां (Bade Miyan Chote Miyan) के निर्माण के दौरान उनके हस्ताक्षरों में हेराफेरी करके करोड़ों रुपये की हेराफेरी करने का आरोप लगाया था। 

पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गयी तो उन्होंने प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने के लिए बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने सभी दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों की जांच करने के बाद बांद्रा पुलिस को भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 406 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी), 465 (जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज को असली के रूप में इस्तेमाल करना), 500 (मानहानि) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिये हैं।

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