बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) की गोवा बेंच ने रेप से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. अगर कोई महिला किसी पुरुष के साथ होटल के कमरे में जाती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसने सेक्स के लिए सहमति दी है. हाई कोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें आरोपी के खिलाफ रेप का मामला बंद कर दिया गया था.
हाई कोर्ट ने क्या कहा?
न्यायमूर्ति भरत पी देशपांडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आरोपी और पडिचे ने होटल का कमरा बुक किया था। हालाँकि, इसे यौन संबंध के लिए पीड़िता की सहमति नहीं माना जा सकता। अगर यह मान भी लिया जाए कि पीड़िता आरोपी के साथ कमरे में दाखिल हुई थी, तो भी इसे किसी भी तरह से संभोग के लिए उसकी सहमति नहीं माना जा सकता।
क्या बात है आखिर?
मार्च 2020 में आरोपी गुलशेर अहमद ने विदेश में नौकरी का ऑफर दिया था। उसने महिला को मीटिंग के बहाने होटल के कमरे में बुलाया। दिलचस्प बात यह है कि महिला और पुरुष दोनों ने एक साथ कमरा बुक किया था। पीड़िता का आरोप है कि कमरे में घुसकर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया.
बार एंड बेंच के मुताबिक, पीड़िता ने बताया कि जब आरोपी बाथरूम गया तो वह कमरे से भाग गई और पुलिस को सूचना दी. इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. जब मामला निचली अदालत में पहुंचा तो अदालत ने आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया कि चूंकि महिला स्वेच्छा से कमरे में आई थी, इसलिए उसने संभोग के लिए सहमति दी थी।
अब हाई कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल जज ने गलती की है. अदालत ने कहा कि ट्रायल जज ने पीड़िता के बिना किसी आपत्ति के कमरे में प्रवेश करने और कमरे में जो हुआ उस पर सहमति देने के दो अलग-अलग पहलुओं को मिला दिया। अदालत ने यह भी कहा कि होटल स्टाफ ने भी पूरी कहानी बताई जो पीड़िता के बयान से मिलती-जुलती थी। अदालत ने आरोपी के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि दोनों ने एक साथ भोजन किया और महिला को कमरे में प्रवेश करने में कोई समस्या नहीं थी, जिसका अर्थ है कि उसने सेक्स के लिए सहमति दी थी। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा जारी रखा.
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Tue, Nov 12 , 2024, 08:14 AM