मुंबई। बॉम्बे उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने सोमवार को जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) की ओर से दर्ज हवाला कारोबार मामले के संबंध में चिकित्सा आधार पर स्थायी जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति एन जे जमादार की एकल पीठ ने इस साल 06 मई को स्वास्थ्य के आधार पर गोयल को अस्थायी जमानत दी थी और कैंसर के इलाज के लिए उन्हें समय-समय पर आगे की चिकित्सा के लिए इसे बढ़ाया गया था।
न्यायमूर्ति जमादार ने सोमवार को पहले के अंतरिम जमानत आदेश की पुष्टि की और इसे पूर्ण बना दिया। श्री गोयल (75) कैंसर से पीड़ित हैं और उन्होंने इलाज कराने के लिए जमानत मांगी थी। उनके वकील आबाद पोंडा (lawyer Abad Ponda) ने दलील दी थी कि शारीरिक बीमारियों के अलावा श्री गोयल अवसाद से भी पीड़ित हैं।
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