मुंबई। बॉम्बे उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने ठाणे नगर निकाय (Thane Municipal Corporation) से तीसरी शादी पंजीकृत करने की इच्छा रखने वाले मुस्लिम व्यक्ति (Muslim man) की सुनवाई करने को कहा है साथ ही यह भी कहा है कि समुदाय का कोई पुरुष सदस्य एक से अधिक शादियाँ पंजीकृत कर सकता है क्योंकि उनका व्यक्तिगत कानून उन्हें एक समय में चार पत्नियाँ रखने का अधिकार देता है। एक वकील ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
न्यायमूर्ति बीपी कोलाबावाला और सोमशेखर सुंदरसन की पीठ अल्जीरिया की एक महिला से अपनी तीसरी शादी पंजीकृत करने की मांग करने वाले एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। न्यायालय ने याचिका को स्वीकार करते हुए ठाणे नगर निगम के उप विवाह रजिस्ट्रार के कार्यालय को फरवरी 2023 में दायर आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया।
दंपति ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर अधिकारियों को अपनी शादी पंजीकृत करने का निर्देश देने की मांग की, जिसमें दावा किया गया कि उनका आवेदन इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि यह व्यक्ति की तीसरी शादी थी।न्यायालय ने इनकार को पूरी तरह से गलत करार दिया और कहा कि मुसलमानों के लिए व्यक्तिगत कानूनों के तहत उन्हें एक समय में चार पत्नियाँ रखने का अधिकार है।
न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा, ''चूंकि यह मामला है इसलिए हम अधिकारियों की इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि महाराष्ट्र विवाह ब्यूरो विनियमन और विवाह पंजीकरण अधिनियम के प्रावधानों के तहत केवल एक विवाह पंजीकृत किया जा सकता है, यहाँ तक कि मुस्लिम पुरुष के मामले में भी।''
पीठ ने ठाणे नगर निकाय के संबंधित प्राधिकरण को युगल को व्यक्तिगत रूप से सुनने और दस दिनों के भीतर विवाह पंजीकरण देने या उससे इनकार करने का तर्कसंगत आदेश पारित करने का निर्देश दिया। यदि इनकार किया जाता है, तो मामले को आगे की समीक्षा और सुनवाई के लिए अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार जनरल को भेजा जाएगा।
इस बीच पीठ ने आव्रजन ब्यूरो और विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय को महिला के खिलाफ कोई भी बलपूर्वक कदम उठाने से रोक दिया है। महिला का पासपोर्ट मई में समाप्त हो गया था।
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