मुंबई। महाराष्ट्र में मुंबई की एक सत्र अदालत (A sessions court) ने 62 लाख रुपये की धोखाधड़ी और उच्च न्यायालय के आदेश में जालसाजी करने के मामले में अधिवक्ता विनयकुमार खाटू (42) की अग्रिम जमानत याचिका (Anticipatory bail plea) गुरुवार को खारिज कर दी। अधिवक्ता के खिलाफ उच्च न्यायालय (Against High Court) के आदेश में जालसाजी करने और 2014 से कई कानूनी कार्यवाहियों में उसे काम पर रखने वाली महिला से 62 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में आजाद मैदान पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है।
आवेदन पेश करते हुए अधिवक्ता खाटू ने आरोपों से इनकार किया और अदालत को बताया कि उन्होंने कभी भी अनुकूल आदेशों के बारे में बात नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता ने अपने पति को बचाने के लिए मामला दर्ज कराया है। शिकायतकर्ता उर्मिला खान की ओर से बहस करते हुए उनके वकील रिजवान मर्चेंट ने कहा कि खाटू के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, जो तब सामने आए जब उनकी पृष्ठभूमि की जांच की गई।
एडवोकेट मर्चेंट ने अदालत को यह भी बताया कि एडवोकेट खाटू पर पहले भी दिल्ली और केरल के कोट्टायम में आईएएस अधिकारी के रूप में खुद को पेश करने के आरोप में मामला दर्ज किया जा चुका है। भियोजन पक्ष ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उनसे हिरासत में पूछताछ जरूरी है।अदालत ने कहा कि एक वकील द्वारा हाईकोर्ट के आदेशों की कथित जालसाजी बड़े पैमाने पर वकीलों की छवि को धूमिल करती है।
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Thu, Oct 03 , 2024, 10:14 PM