मुंबई।बॉम्बे उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने गुरुवार को महाराष्ट्र के नगर निगमों (Municipal Corporations) से 31 अगस्त से 7 सितंबर तक चलने वाले जैन उत्सव पर्यूषण पर्व (Jain festival Paryushan festival) के दौरान पशु वध और मांस की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने पर विचार करने को कहा।
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने नगर निगमों से इस मुद्दे पर याचिकाकर्ता संगठन द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर निर्णय लेने को भी कहा।
न्यायालय ने यह सुझाव पुणे के एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट शेठ मोतीशॉ लालबाग जैन चैरिटीज द्वारा दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) और पुणे, मीरा भाईंदर और नासिक की नगर निगम एजेंसियों को इस पवित्र सप्ताह के दौरान पशुओं के वध के साथ-साथ मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए न्यायालय से निर्देश देने की मांग की गई थी।
न्यायालय ने कहा “ “हमें प्रार्थना अभ्यावेदन पर निर्णय लेने के लिए नगर निकायों को निर्देश देने को स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं दिखती और तदनुसार हम अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि वे याचिकाकर्ता के उस अभ्यावेदन पर निर्णय लें जिसमें 31 अगस्त से 7 सितंबर के दौरान पशुओं के वध और मांस की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। हम नगर निकायों से आग्रह करते हैं कि वे तत्काल निर्णय लें क्योंकि यह त्यौहार 31 अगस्त से शुरू हो रहा है।
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि पर्यूषण पर्व के दौरान वध जैन धर्म के लिए हानिकारक होगा और इससे माहौल खराब होगा। उन्होंने यह भी कहा कि विश्व स्तर पर मनाया जाने वाला यह त्यौहार “आध्यात्मिक चिंतन, आत्म-शुद्धि, उपवास, ध्यान और अहिंसा” का काल है।
जनहित याचिका में दावा किया गया है, “त्योहार की पवित्र प्रकृति के बावजूद, समुदाय के सदस्यों को पशु वध देखने के लिए मजबूर होना पड़ता है जो महाराष्ट्र के लगभग सभी हिस्सों में इस अवधि के दौरान जारी रहता है। यह चल रही प्रथा न केवल त्यौहार के मूल सिद्धांतों का खंडन करती है बल्कि अहिंसा के मूल्यों और पशु वध की वास्तविकताओं के बीच असंगति और संघर्ष का माहौल भी बनाती है।”
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Thu, Aug 29 , 2024, 10:17 AM