मुंबई। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम (Important developments) में बॉम्बे उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने शुक्रवार को किसी भी राजनीतिक दल (political party) या व्यक्ति को महाराष्ट्र बंद (Maharashtra bandh) का आह्वान करने पर रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस महीने की शुरुआत में बदलापुर स्कूल में दो नाबालिग लड़कियों के यौन उत्पीड़न के विरोध (protest) में महा विकास अघाड़ी(MVA) और विपक्षी दलों के बंद के आह्वान को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया।
न्यायालय ने बंद को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर राज्य सरकार, राज्य गृह विभाग और एमवीए से संबंधित राजनीतिक दलों शिवसेना (Uddhav Balasaheb Thackeray), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (Sharadchandra Pawar group) और कांग्रेस को 09 अक्टूबर तक जवाब देने के लिए नोटिस जारी किये। इसके साथ ही अगले आदेश तक सभी संबंधित पक्षों को 24 अगस्त या किसी अन्य बाद की तारीख को महाराष्ट्र में बंद के आह्वान पर रोक लगा दी है।
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Fri, Aug 23 , 2024, 10:05 AM