Uddhav Thackrey Vs Eknath Shinde: शिवसेना की संपत्ति के मामले में उद्धव ठाकरे गुट को राहत!

Fri, Apr 28 , 2023, 01:53 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

 सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की एकनाथ शिंदे की समर्थन करने वाली याचिका
महाराष्ट्र न्यूज़ :
उद्धव ठाकरे गुट (Uddhav Thackeray faction) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उद्धव ठाकरे गुट के खिलाफ दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया है. दरअसल इस याचिका में उद्धव ठाकरे गुट को शिवसेना पार्टी (Shiv Sena party) की चल या अचल संपत्तियों को अलग करने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी. कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से पूछा, आप इस मामले में जनहित याचिका दाखिल कैसे कर सकते हैं.आप कौन हैं?
बता दें, इस मामले में महाराष्ट्र के एक वकील आशीष गिरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इसमें उन्होंने ये भी मांग की थी कि एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) को चल या अचल संपत्ति ट्रांसफर कर दी जाए. जानकारी के मुताबिक याचिकाकर्ता ने महाराष्ट्र का वोटर होने के नाते ये अर्जी दाखिल की थी. इसी के साथ ये भी कहा गया था कि सारी चीजों को वक्त रहते साफ हो जाना चाहिए ताकी महारा्ष्ट्र में तमिलनाडु जैसी स्थिति ना बने.

 


शिंदे गुट के नेता मे क्या कहा था?
बता दें, शिवसेना पिछले साल दो गुटों में वक्त बंट गई थी. उस वक्त शिंदे के शिवसेना गुट ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी. वहीं फरवरी में शिंदे गुट के एक नेता का बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एकनाथ शिंदे शिवसेना भवन या उद्धव ठाकरे से जुड़ी किसी भी संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं रखते.
बता दें, चुनाव आयोग पार्टी का नाम शिवसेना और पार्टी का चिन्ह धनुष और तीर पहले ही शिंदे गुट को दे दिया है. शिंदे गुट के नेता दीपक केसरकर ने कहा था कि पार्टी का नाम और चिन्ह मिलने के बाद एकनाथ शिंदे को पार्टी की संपत्ति में कोई भी दिलचस्पी नहीं है.

 

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