29 को फिर होगी सुनवाई
मुंबई। यस बैंक (yes bank) के खिलाफ दर्ज किए गए एफआईआर को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay high court) ने अबतक कोई राहत नहीं दी है। एफआईआर को रद्द करने के लिए उनके द्वारा दायर रिट याचिका के मामले में एमएसएमई ग्राहक जिन ग्राहकों के जाली हस्ताक्षर कर कम ब्याज दर पर कर्ज देने और अतिरिक्त संपत्ति लौटाने समेत अच्छी शर्तों पर कर्ज देने का झांसा देकर करोड़ों रुपयों का घोटाला किया गया। ऐसा आरोप लगाया गया था। यस बैंक और उसके प्रबंध निदेशक ने उच्च न्यायालय में दो अलग-अलग रिट याचिकाएँ दायर की थीं, जिसमें पुलिस की ज़बरदस्त कार्रवाई से अंतरिम राहत की माँग की गई थी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अदालत ने इस मामले में शिकायतकर्ता को सुने बिना गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करने के लिए यस बैंक की याचिका को खारिज कर दिया और 19 अप्रैल, 2023 को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सुनील शुकरे (Justice Sunil Shukre) की पीठ ने कहा कि इस मामले में शिकायतकर्ता को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए और समय चाहिए। इसलिए, एफआईआर में लगाए गए आरोपों की गंभीर प्रकृति को देखते हुए हमारा विचार है कि इस मामले में उनकी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कुछ समय देना न्याय के हित में होगा। तदनुसार, प्रासंगिक जवाब दाखिल करने के लिए समय देते हुए याचिका को 28 अप्रैल को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। अदालत ने शिकायतकर्ता को सुने बिना और दोनों पक्षों को सुने बिना 19 अप्रैल, 2023 को सुनवाई की पहली तारीख को इस मामले में यस बैंक को गिरफ्तारी से कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।
क्या है मामला
एपीएमसी स्टेशन, वाशी पुलिस स्टेशन में यस बैंक के प्रबंध निदेशक श्री प्रशांत कुमार, यस बैंक, यस बैंक लिमिटेड के निदेशकों के साथ-साथ ऋषभ सुल्तानिया, नीलेश कोटक, रितेश सिंह, संदीप बंसोडे, आनंद लक्ष्मणन, के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर धोखाधड़ी को लेकर की गई है।
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Wed, Apr 26 , 2023, 08:43 AM