मुंबई : पुलिस ने दुर्घटनाओं से बचने के उद्देश्य से एअरपोर्ट (airport) के आस पास के इलाकों को लेकर अलर्ट जारी करते हुए यहां किसी भी प्रकार से कानून का उल्लंघन होने पर कार्रवाई की जाएगी। मानवीय जीवन को नुकसान न हो इसलिए ऐसा निर्णय मुंबई पुलिस के डीसीपी अभियान विशाल ठाकुर (Campaign Vishal Thakur) द्वारा लिया गया है। एअरपोर्ट के नजदीक किसी भी प्रकार के पटाखे फोड़ने आदि पर पाबंदी लगाई गई है। ऐसा होने पर संबंधित व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज किया जा सकता है।
डीसीपी अभियान की तरफ से निकाले गए ऑर्डर में कहा गया है कि मुंबई पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत देखा गया है कि फुगा, ऊंचे उड़ानेवाले समान(high flyer), ज्वलनशील पदार्थ (flammable material) और पतंग एअरपोर्ट के आसपास उड़ाए जाते हैं। इससे हवाई यातायात में समस्याएं होती है। इसीको देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। वैसे तो इस मुंबई पुलिस ने नार्मल ऑर्डर कहकर निकाला है। जिसकी अवधि बढ़ाई गई है।
हाइराइज पटाखों पर पाबंदी
दरअसल पुलिस ने उड़ते हुए गुब्बारे, हाई राइजर पटाखे, प्रकाश उत्सर्जक वस्तुएं, पतंग आदि को एअरपोर्ट के अंदर और आसपास में इस्तेमाल पीकर रोक लगाई है। हवाई क्षेत्र और रनवे के अप्रोच पाथ में भी और छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जुहू एयरोड्रम, नेवल एयर स्टेशन INS शिकरा के आसपास फ़्री फ़्लाइट ज़ोन में, लैंडिंग एयरक्राफ्ट की ओर विशेष रूप से लेज़र लाइट बीम को फ्लैश किया जाता है। जिससे उक्त क्षेत्र में विमान का सुरक्षित संचालन खतरे में पड़ जाता है।
ऐसी होगी कार्रवाई
कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति जो किसी भी विमान के उतरने, उड़ान भरने और उड़ान संचालन में बाधा डालने के इरादे से इस प्रकार की गतिविधियों का उपयोग करते हुए देखता है, निकटतम पुलिस स्टेशन को सूचित किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक यह आदेश 23/04/2023 के 00.01 बजे से 21/06/2023 के 24.00 बजे तक 60 दिनों (दोनों दिन सम्मिलित) की अवधि के लिए लागू रहेगा, जब तक कि पहले वापस नहीं लिया जाता। वहीं इस आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा।
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Mon, Apr 24 , 2023, 06:15 AM