मुंबई का एक डेवलपर सहित नासिक 5, औरंगाबाद 4, पुणे के 2 डेवलपर शामिल
मुंबई। महारेरा नंबर के बिना आवासीय परियोजनाओं का विज्ञापन छापने वाले 12 विकासकर्ताओं पर महारेरा ने 10 हजार, 25 हजार, 50 हजार और 1.5 लाख का जुर्माना लगाया गया है. इसमें मुंबई में एक डेवलपर सहित नासिक के 5, औरंगाबाद के 4, पुणे के 2 डेवलपर शामिल है. महारेरा ने इन डेवलपर पर कार्रवाई करते हुए 5.5 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है।
अचल संपत्ति अधिनियम के अनुसार, 500 वर्ग मीटर या 8 फ्लैटों से अधिक की किसी भी परियोजना (फ्लैट सहित) को महारेरा के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है. महारेरा पंजीकृत (maharera registered) होने के बाद एक नंबर देती है। महारेरा पंजीकरण संख्या के बिना कोई भी विकासकर्ता परियोजना का किसी भी प्रकार का विज्ञापन, उस परियोजना में घरों का पंजीकरण, बिक्री नहीं कर सकता है. हालांकि, महारेरा के संज्ञान में आया है कि कुछ डेवलपर्स इस नियम की अनदेखी करते हैं और बिना महारेरा पंजीकरण संख्या के विज्ञापन छापते हैं. इसे महारेरा और इस तरह के प्रोजेक्ट्स को गंभीरता से लेकर कारण बताओ नोटिस भेजना शुरू कर दिया है. महारेरा अब तक राज्य में 54 परियोजनाओं को इस तरह के नोटिस भेज चुका है. इन डिवेलपर्स को अपना पक्ष रखने के लिए 7 दिन का समय दिया गया था.
महारेरा ने प्रथम चरण में इनमें से 15 परियोजनाओं की सुनवाई की और 12 परियोजनाओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की. इनमें से 11 विकासकर्ताओं पर जुर्माना लगाया गया, भले ही उनके पास महारेरा पंजीकरण संख्या थी, लेकिन उन्होंने इसे विज्ञापन में नहीं छापा. एक विकासकर्ता पर 1.5 लाख, 7 विकासकर्ताओं पर 50-50 हजार तथा 3 विकासकर्ताओं पर 25-25 हजार का जुर्माना लगाया गया है. इनमें से एक डेवलपर पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत छोटे अच्छरो में छापा इसके लिए 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया. इन विकासकर्ताओं को 15 दिनों के भीतर जुर्माने की राशि का भुगतान करना होगा और जो भुगतान नहीं करते हैं, उन्हें विलंब के लिए प्रतिदिन 1 हजार रुपए अतिरिक्त देना होगा. इसके अलावा 15 दिनों के बाद जब तक वे जुर्माना अदा नहीं करते तब तक वे महारेरा की सेवाओं का लाभ नहीं उठा सकेंगे.इनमें से 3 विकासकर्ताओं ने किसी अपरिहार्य कारण से सुनवाई की तारीख बदलने का अनुरोध किया और उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया गया. बाकी डेवलपर की भी सुनवाई जल्द प्रस्तावित है.
अब से समाचार पत्रों में विज्ञापनों के अलावा, महारेरा विभिन्न सोशल मीडिया में आवास परियोजनाओं के विज्ञापनों की निगरानी भी करेगा और बिना पंजीकरण संख्या के विज्ञापन देने वाले डेवलपर्स के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. यह सुनिश्चित करने के लिए कि घर खरीदार और रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश पूरी तरह से सुरक्षित है, सरकार ने रियल एस्टेट अधिनियम को लागू किया है और इस क्षेत्र के उचित नियमन के लिए महारेरा की स्थापना की है.
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Thu, Apr 20 , 2023, 07:35 AM