मुंबई: मनपा में कार्यरत इंजीनियर अब अपनी सेवा ठेकेदार के रूप में दे सकेंगे। मनपा आयुक्त इकबाल सिंह चहल (Iqbal Singh Chahal) ने राज्य सरकार के नियमो को मनपा में भी लागू करते हुए सेवानिवृत्त होने वाले इंजीनियरों को मुंबई की जनता को सेवा देने का मौका दिया है। मनपा का मानना है कि इसका लाभ मुंबई की जनता को भी मिलेगा. मुंबई की करीब 1 करोड़ 30 की आबादी को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने वाली मनपा के ठेकेदार की कमाई करोड़ों में होती है। मनपा में काम करने वाले इंजीनियरों के अनुभव का बड़ा फायदा नागरिको को मिलेगा। सेवा निवृत्ति हुए इंजिनियर अब अपनी आगे की गुणवत्ता ठेकेदार के रूप में दे सकेंगे जिसका लाभ मुंबई की जनता को मिलना स्वाभाविक होगा। मनपा में कार्यरत इंजीनियर अपने सेवा काल को पूरा करने के एक साल बाद मनपा में ठेकेदार बन सकेंगे लेकिन इस दौरान वह अपने सेवा काल के आखिरी समय में रहे विभाग का ठेका नहीं ले पाएंगे। मनपा आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने इंजीनियर को ठेकेदार बनने की मंजूरी दे दी है। मनपा प्रशासन ने एक सर्कुलर जारी किया है। जिसके तहत मनपा नियम 1953 के अनुसार रिटायर्ड इंजीनियर जो अपनी सेवानिवृति की तारीख से दो साल का समय पूरा होने से पहले मनपा में रजिस्ट्रेशन के इच्छुक हैं उन्हें मंजूरी दी जाए। इंजीनियर की तीन अलग-अलग श्रेणियों में अलग-अलग राशि के लिए ठेकेदार बन सकेंगे। इन्हें रजिस्ट्रेशन के बाद 10 साल तक ठेकेदार बनने की अनुमति होगी। मनपा नियमो के अनुसार जो इंजीनियर अथवा एक्ज्यूक्टिव इंजीनियर पद से रिटायर हुआ है वह सिविल ठेकेदार के रूप में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उन्हें 90 लाख रूपये तक का ठेका लेने का अधिकार होगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 10 लाख का ठेका ले सकेंगे। एक्ज्यूक्टिव इंजीनियर या उससे ऊँचे पद पर कार्यरत रहे इंजीनियर डेढ़ करोड़ रुपए का ठेका बाहर सकेंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनयर (electrical engineer) 25 लाख तक का ठेका बाहर सकेगा।
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Tue, Apr 11 , 2023, 08:14 AM