Arvind Kejriwal : बड़ी खबर, तिहाड़ जेल से रिहा होंगे अरविन्द केजरीवाल, मिली अंतरिम जमानत 

Fri, May 10, 2024, 03:02

Source : Hamara Mahanagar Desk

नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है. उन्हें शराब घोटाला मामले (liquor scam case) में गिरफ्तार किया गया था. तिहाड़ जेल (Tihar Jail) से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल. सुप्रीम कोर्ट से उन्हें 1 जून तक अंतरिम जमानत (interim bail) मिल गई है. देश में लोकसभा चुनाव के लिए तीन चरणों के मतदान के बाद अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे. यह आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) और भारत गठबंधन (Bharat Alliance) का साझा पक्ष है. सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने की छूट दे दी है. दिल्ली में 25 मई को लोकसभा के लिए मतदान होगा. दिल्ली में 6 लोकसभा सीटें हैं. अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई. उसे 2 जून को दोबारा पुलिस के सामने सरेंडर करना होगा.

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने शुक्रवार को फैसला सुनाया. जेल से रिहा होने के बाद अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में हिस्सा ले सकते हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है. केजरीवाल आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा हैं. केजरीवाल के प्रचार में उतरने से पार्टी और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह पैदा होगा. केजरीवाल को शराब घोटाले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था.

आप कार्यकर्ताओं में जोश
जब केजरीवाल जेल में थे तो उनके कार्यकर्ता और नेता उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, धरने पर बैठे. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कार्यकर्ताओं और नेताओं में काफी उत्साह है. ईडी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत का विरोध किया गया. 7 मई को बहस हुई. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. कोर्ट ने कहा कि वह आज फैसला सुनाएगा.

क्या कहता है ईडी का हलफनामा?
ईडी ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था. सीएम केजरीवाल की याचिका का विरोध किया गया. ईडी की उपनिदेशक भानु प्रिया ने हलफनामा दाखिल किया. भानु प्रिया ने कहा कि चुनाव प्रचार के आधार पर अंतरिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए. भानु प्रिया ने अपने हलफनामे में कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो एक नई परंपरा शुरू हो जाएगी, जो ठीक नहीं है.

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